भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे विस्तृत लिखित संविधानों में से एक है। इसे संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया। यह हमारे देश का शासन और कानून बनाने की आधारशिला है। आइए जानते हैं भारतीय संविधान की संरचना, प्रमुख भाग और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद।
संविधान की संरचना
- प्रारंभ में संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। अब संशोधनों के बाद यह बढ़कर लगभग 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हो गए हैं।
- संविधान भारत को एक संघीय गणराज्य घोषित करता है और इसे संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बताया गया है।
- संविधान का उद्देश्य नागरिकों को न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता प्रदान करना है।
संविधान के मुख्य भाग
भाग | विषय | अनुच्छेद संख्या |
---|---|---|
I | भारत का संघ और उसके क्षेत्र | 1–4 |
III | मौलिक अधिकार | 12–35 |
IV | नीति निर्देशक तत्व (DPSP) | 36–51 |
V | केंद्र सरकार | 52–151 |
VI | राज्य सरकार | 152–237 |
IX | पंचायत व्यवस्था | 243–243O |
IX-A | नगर निकाय | 243P–243ZG |
XVIII | आपातकाल प्रावधान | 352–360 |
XX | संविधान संशोधन की प्रक्रिया | 368 |
संविधान सभा का इतिहास
- संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
- डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान निर्माण समिति की अध्यक्षता की।
- संविधान तैयार करने में लगभग 3 साल का समय लगा।
- 26 नवंबर 1949 को संविधान को संविधान सभा ने अपनाया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया।
महत्वपूर्ण अनुच्छेद
- अनुच्छेद 14-18: सभी नागरिकों को समानता के अधिकार प्रदान करते हैं।
- अनुच्छेद 19: भाषण, सभा, आवागमन जैसी छह स्वतंत्रताएँ देता है।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करता है।
- अनुच्छेद 32: उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका दाखिल करने का अधिकार।
- अनुच्छेद 368: संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
नीति निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy)
- यह राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं।
- सामाजिक-आर्थिक न्याय और कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ये दिशा-निर्देश देते हैं।
- इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, समान पारिश्रमिक जैसे मुद्दे शामिल हैं।
संघीय ढांचा
- भारत संघीय व्यवस्था पर आधारित है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 245-246 और सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों की शक्तियाँ निर्धारित हैं।
- केंद्र के पास रक्षा, विदेश नीति जैसे विषय आते हैं, जबकि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे राज्यों के विषय हैं।
संविधान के प्रमुख संशोधन
- अब तक संविधान में 106 संशोधन हो चुके हैं।
- 42वाँ संशोधन (1976) ने संविधान में व्यापक बदलाव किए।
- 73वाँ और 74वाँ संशोधन से पंचायत और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा मिला।
- 86वाँ संशोधन ने निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया।
- हाल ही में 106वाँ संशोधन (2023) में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया।
निष्कर्ष
भारतीय संविधान हमारे लोकतंत्र का मूल आधार है जो देश के शासन, न्याय व्यवस्था, नागरिक अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके अनुच्छेद और संशोधन समय-समय पर देश की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप संवैधानिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाते हैं।
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